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Dehradun DM Order : देहरादून के यहाँ में कांवड़ मेले के कारण 31 जुलाई से 11 अगस्त तक स्कूल रहेंगे बंद

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देहरादून, 30 जुलाई, 2026 (दून हॉराइज़न)।

Dehradun DM Order : उत्तराखंड के जनपद देहरादून के अंतर्गत आने वाले तहसील ऋषिकेश क्षेत्र के हरिपुरकलां इलाके में श्रावण कांवड़ मेला 2026 की शुरुआत हो चुकी है। इस धार्मिक आयोजन के कारण क्षेत्र में कांवड़ियों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है और सड़कों पर भारी भीड़ जमा हो रही है।

जिला प्रशासन को मिल रही लगातार रिपोर्टों के अनुसार आने वाले दिनों में शिव भक्तों की भारी संख्या को देखते हुए यातायात मार्गों को बंद या डायवर्ट किया जाना तय किया गया है। सड़कों पर भारी दबाव और सुरक्षा के इंतजामों को पुख्ता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने यह आपातकालीन प्रशासनिक कदम उठाया है।

मेले की चरम अवधि के दौरान श्रद्धालुओं के हुजूम से रास्तों पर लंबा जाम लगने की पूरी संभावना बनी हुई है। ऐसे में छोटे बच्चों और छात्र-छात्राओं को स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और उनकी सुरक्षा भी दांव पर लग सकती है।

इसी जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष चौहान ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। तहसील ऋषिकेश के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरिपुरकलां के भीतर चलने वाले सभी सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों को इस आदेश के दायरे में रखा गया है।

स्कूलों के साथ-साथ सभी उच्च शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी इस प्रशासनिक आदेश का पालन करना होगा। इसके अलावा छोटे बच्चों के विकास से जुड़े तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों को भी भौतिक रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

तय किए गए समय के मुताबिक यह शैक्षणिक अवकाश ठीक 31 जुलाई, 2026 से शुरू होकर 11 अगस्त, 2026 तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। इस पूरी अवधि के दौरान छात्र-छात्राओं का फिजिकलप्रेजेंस परिसरों में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा ताकि प्रशासनिक मशीनरी सुचारू रूप से यातायात संभाल सके।

हालांकि बच्चों की पढ़ाई का किसी भी प्रकार का नुकसान न हो इसके लिए संस्थानों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ऑनलाइन माध्यमों से अपनी शैक्षणिक गतिविधियां निरंतर जारी रखें।

जिला प्रशासन के इस आदेश को पूरे इलाके में कड़ाई से लागू करने की हिदायत दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, मुख्य विकास अधिकारी और नगर निगम ऋषिकेश समेत तमाम प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश की प्रतियां सूचनार्थ भेज दी गई हैं।

क्षेत्र के सभी डिग्री कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों और खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है। जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि इस जरूरी सूचना को जनहित में सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करवाया जाए।

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