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Delhi Dehradun Expressway : 2.5 घंटे का सफर और बीच में खड़ा दो मंजिला मकान; दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी बाधा

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गाजियाबाद, 15 अप्रैल 2026 (दून हॉराइज़न)

Delhi Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन गाजियाबाद के लोनी स्थित मंडोला गांव में एक दो-मंजिला मकान इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यह मकान ठीक उस जगह खड़ा है जहां एक्सप्रेसवे का मुख्य रैंप बनना प्रस्तावित है।

28 साल पुराने एक कानूनी विवाद की वजह से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) इस जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाया है, जिसके चलते एक्सप्रेसवे के इस हिस्से में ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए अस्थायी और संकरा रास्ता तैयार किया गया है।

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की जड़ें साल 1998 में छिपी हैं, जब उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने ‘मंडोला आवास योजना’ के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू किया था। उस दौरान वीरसेन सरोहा नामक किसान ने अपनी जमीन और घर देने से इनकार कर दिया था। परिवार का दावा है कि शुरुआत में इस संपत्ति को अधिग्रहण से बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में इसे योजना में शामिल कर लिया गया।

किसान ने पुरानी दरों पर मुआवजा लेने के बजाय इस फैसले को अदालत में चुनौती दी। तब से यह मामला कानूनी दांव-पेच में फंसा है और अब परिवार की नई पीढ़ी इस लड़ाई को लड़ रही है।

एक्सप्रेसवे के डिजाइन पर असर

इस विवादित मकान के कारण एक्सप्रेसवे का मुख्य रैंप अधूरा रह गया है। यह रैंप न केवल मुख्य मार्ग को जोड़ता है, बल्कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (EPE) के साथ बनने वाले इंटरचेंज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जमीन न मिलने के कारण अधिकारियों ने घर के पीछे से एक वैकल्पिक रास्ता निकाला है।

हालांकि, यह रास्ता मूल डिजाइन की तुलना में काफी संकरा है और एक सिंगल सर्विस लेन की तरह काम करेगा। जानकारों का मानना है कि देहरादून से दिल्ली की ओर आने वाले वाहनों के लिए यह हिस्सा ‘बॉटलनेक’ बन सकता है, जिससे सफर के समय में बढ़ोतरी और जाम की स्थिति पैदा होगी।

परिवार का तर्क और कोर्ट का रुख

मकान मालिक के परिजनों का कहना है कि जिस मूल आवास योजना के लिए जमीन ली जा रही थी, वह कभी पूरी ही नहीं हुई। ऐसे में उस जमीन का इस्तेमाल अब एक्सप्रेसवे जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के लिए करना उनके साथ अन्याय है। परिवार की मांग है कि यदि अधिग्रहण करना ही है, तो मौजूदा बाजार दरों के हिसाब से मुआवजा दिया जाए।

यह मामला साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। शीर्ष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस विवाद पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला सुनाने का निर्देश दिया था। फिलहाल, एक्सप्रेसवे के संचालन की तैयारी पूरी है, लेकिन इस एक मकान पर टिकी अदालत की नजरें यह तय करेंगी कि दिल्ली-देहरादून का सफर कितना निर्बाध होगा।

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