हरियाणा में हैवानियत की हदें पार: मां ने सगे बेटे को बनाया अपनी हवस का शिकार

हरियाणा के यमुनानगर में सगे बेटे को अपनी हवस का शिकार बनाने वाली महिला को कोर्ट ने सजा सुनाई है। महिला ने अपने नाबालिग बेटे से अवैध संबंध बनाए। इस मामले में 15 महीने और 18 दिन बाद गुरुवार को निचली अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी महिला को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

जानें क्या है पूरा मामला ?

ये मामला 31 मार्च 2022 का है। छप्पर थाना पुलिस ने एसपी कार्यालय में नाबालिग की सौतेली मां की शिकायत के आधार मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में बच्चे की सौतेली मां ने बताया कि उसके पति का 13 जनवरी 2011 को पहली पत्नी से तलाक हो गया।

दो तलाक के बाद महिला ने की तीसरी शादी 

तलाक के समय उनके दो बच्चे 6 साल का बेटा और 5 साल की बेटी थी। तब पति की पहली पत्नी ने लिखकर दिया कि न तो वह बच्चों को रखेगी और न ही पति की संपत्ति पर अपना दावा करेगी। पहले पति से तलाक लेने के बाद उसने एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल से दूसरी शादी की। 

लेकिन ये शादी भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। कुछ ही समय बाद उसने उससे भी तलाक ले लिया।  दो बार तलाक होने के बावजूद महिला ने फिर शादी की। इस बार गांव के ही रहने वाले युवक से महिला ने शादी रचाई। 

बेटे के साथ बनाए संबंध 

शिकायत के अनुसार एक दिन सौतेली मां को बेटे के फोन से एक ऐसा ऑडियो मिला, जिसे सुनते ही उसके होश उड़ गए थे। उस ऑडियो में बेटे की सगी मां उससे अश्लील बाते कर रही थी। जब महिला ने बेटे से बात की तो उसने बताया कि जब वह स्कूल जा रहा था तो पहली मां से उसकी मुलाकात हुई। 

जिसके बाद वह उसे अपने घर ले गयी। जहां पर उसने उसे नशीली चीज खिलाकर उसके साथ संबंध बनाए और इसका वीडियो बनाया। इसके बाद भी उसने कई बार बेटे के साथ गलत काम किया और फोन पर भी बेटे से अश्लील बाते करती थी। जिसके बाद सौतेली मां ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। 

15 महीने बाद कोर्ट ने सुनाई सजा 

अब इस मामले में निचली अदालत ने  ऑडियो और वीडियो क्लिप के आधार पर 15 महीने और 18 दिन बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दोषी महिला ने मातृत्व को तार-तार किया है। ऐसे में दोषी महिला को आजीवन कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के फैसला सुनाते ही महिला बेसुध होकर नीचे गिर गई। 

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