प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटों की 4.58 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी की जांच में पाया गया कि धर्मसोत ने एक मार्च 2016 से 31 मार्च 2022 की अवधि के उन्होंने और उनके बेटे के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस दौरान वे पंजाब में वन मंत्री के रूप में कार्यरत थे।
जांलधर ईडी ने 13 मार्च 2024 को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत साधु सिंह धर्मसोत और उनके बेटे की 4.58 करोड़ रुपये की विभिन्न संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। कुर्की में चार अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें दो आवासीय भूखंड, एक निर्मित आवासीय घर और पंजाब में एक आवासीय फ्लैट के साथ-साथ बैंक शेष और म्यूचुअल फंड में निवेश समेत अचल और चल संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पंजाब सतर्कता ब्यूरो द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी जांच में यह पाया गया कि धर्मसोत ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित आय से अधिक 6.34 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की।