नया नियम: पंजाब में सनरूफ से खड़े होकर शोर मचाने पर लगेगा जुर्माना

लग्जरी गाड़ियों में लगे सनरूफ के जरिये हुल्लड़बाजी करने वालों के अब पंजाब में चालान किए जाएंगे। ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा एडीजीपी ए.एस. राय ने ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी विंग को ऐसे आदेश जारी कर तुरंत अमल में लाने को कहा है। 

बेंगलुरु पुलिस की तर्ज पर पंजाब में भी शुरू हुआ एक्शन

ए.डी.जी.पी. ट्रैफिक एवं सड़क सुरक्षा ए.एस. राय का कहना है कि बेंगलुरु में 18 साल से कम आयु के बच्चों की ओर से लग्जरी गाड़ियों के सनरूफ में खड़े होकर हुल्लड़बाजी करने की कई घटनाएं सामने आई। गाड़ियों के सनरूफ में खड़े होकर बच्चे सड़क पर जाने वाले अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटका रहे थे। इसके साथ ही कई युवा गाड़ियों के सनरूफ के जरिये शोर-शराबा कर सड़क पर चलने वालों को विचलित करने का प्रयास करते देखे गए।

बैंगलुरु पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए इसे खतरा मानते हुए गाड़ियों के सनरूफ के जरिये हुल्लड़बाजी करने वालों के चालान करने शुरू कर दिए। पुलिस की ओर से लिए गए इस एक्शन के बाद से लग्जरी गाड़ियों के सनरूफ में खड़े होकर होने वाली हुल्लड़बाजी को रोकने में बड़ी सफलता मिली। बैंगलुरु पुलिस के इस सफल प्रयोग के बाद अब पंजाब में भी गाड़ियों के सनरूफ के जरिये हुल्लड़बाजी करने वालों पर कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है।

वाहन जब्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है

पंजाब के हर जिला एस.एस.पी. को ए.डी.जी.पी. ए.एस. राय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह गाड़ियों के सनरूफ के जरिये होने वाली ट्रैफिक नियमों की अनदेखी रोकने के लिए चालान की कार्रवाई करें। यदि अवहेलना सड़क हादसे तक जा सकती थी तो इस स्थिति में वाहन को मोटर व्हीकल एक्ट के माध्यम से जब्त करने की कार्रवाई हो।

ए.डी.जी.पी. ने अपने आदेश में साफ किया है कि उनके ये आदेश सिटी रोड, स्टेट हाईवे और नैशनल हाईवे पर लागू किए जाएं। इन आदेशों के बाद से राज्य के विभिन्न जिलों ने अनसेफ ड्राइविंग के अधीन चालान की कार्रवाई शुरू कर दी है। सबसे पहले मलेरकोटला के एस.एस.पी. ने इन आदेशों पर गंभीरता दिखाते हुए 3 वाहनों के चालान जुलाई के दूसरे सप्ताह दौरान करवाए हैं।  

सनरूफ का दुरुपयोग यानी सुरक्षा का खतरा

भारत में हालिया कुछ सालों में सनरूफ वाली कार खरीदने का चलन बढ़ा है। कुछ लोग सनरूफ के शौकीन होते हैं इसीलिए वो हजारों रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सनरूफ वाली कार लेते हैं। सनरूफ वाली कार लेने के बाद लोग अक्सर इसका इस्तेमाल भी खूब करते हैं, शहरों में भी आपने कई लोगों को सनरूफ से बाहर निकलकर हवा के मजे लेते देखा होगा।

सनरूफ से सिर बाहर निकालने पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 177 के तहत चालान होता है। बेहतर वेंटिलेशन के सनरूफ एक बढ़िया ऑप्शन है लेकिन उसके दुरुपयोग से आपकी सुरक्षा को होने वाले खतरे भी कम नहीं हैं। अचानक होने वाली हलचल, धक्कों, या तीखे तेज मोड़ के कारण सनरूफ से बाहर खड़े लोग से संतुलन खो सकते हैं और बाहर गिर सकते हैं।

बिजली के तारों से करंट लगने का गंभीर खतरा पैदा होता है। हुल्लड़बाजी से सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों का ध्यान भी भंग होता है जिसके कारण हादसा भी हो सकता है।  

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