देहरादून के धौरण रोड और सहस्त्रधारा रोड पर एमडीडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छह नक्शों को मिलाकर बनाए जा रहे फ्लैट्स और 7 अवैध दुकानों को सील कर दिया है।
देहरादून (31 अक्टूबर) : मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने राजधानी के पॉश इलाकों में स्वीकृत नक्शों की आड़ में चल रहे बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। शनिवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने धौरण रोड स्थित आईटी पार्क क्षेत्र और सहस्त्रधारा रोड पर एक साथ धावा बोलकर कई अनाधिकृत निर्माणों को मौके पर ही सील कर दिया।
जांच में सामने आया कि धौरण रोड पर छह अलग-अलग नक्शों को जोड़कर मनमाने तरीके से अवैध रूप से फ्लैट्स खड़े किए जा रहे थे, जबकि सहस्त्रधारा रोड पर बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के 7 व्यावसायिक दुकानों का ढांचा तैयार किया जा रहा था।
छह नक्शे जोड़कर फ्लैट बनाने का खेल सील
धौरण रोड स्थित आईटी पार्क के पास दून डिवाइन परिसर में मैसर्स युग रियल एलएलपी (देवेश वरयानी) के प्रोजेक्ट पर एमडीडीए की टीम ने सीधे सीलिंग की कार्रवाई की। यहां प्राधिकरण से 6 अलग-अलग निर्माण कार्यों के नक्शे मंजूर कराए गए थे, लेकिन मौके पर इन सभी नक्शों के स्ट्रक्चर को आपस में जोड़कर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बहुमंजिला फ्लैट्स बनाए जा रहे थे।
जब टीम ने साइट की पड़ताल की तो स्वीकृत नक्शों से भारी विचलन पाया गया। प्राधिकरण ने मामले को गंभीर मानते हुए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास) अधिनियम के तहत वाद दायर किया और शनिवार को पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी इमारत को लाल फीते से सील कर दिया।
सहस्त्रधारा रोड पर बिना अनुमति खड़ी हुईं दुकानें
एमडीडीए की दूसरी टीम ने सहस्त्रधारा रोड पर कमर्शियल निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया। मंदाकिनी विहार में शुभ्रा राय द्वारा बिना किसी नक्शा स्वीकृति के तीन दुकानों का निर्माण कराया जा रहा था। प्राधिकरण ने बिल्डर को कई बार नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज पेश करने के मौके दिए, लेकिन कोई संतोषजनक कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर तीनों दुकानों को सील कर दिया। वहीं, नॉर्थ साइड सिटी पार्क के पास साहनी द्वारा बिना किसी अनुमति के बनाई जा रही चार अन्य अवैध दुकानों पर भी नियमानुसार वाद चलाकर सीलिंग की मुहर लगा दी गई।
नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी
एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा कि शहर के मास्टर प्लान से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत नक्शे से विचलन करना या बिना अनुमति व्यावसायिक परिसर खड़ा करना सीधे तौर पर गैरकानूनी है और ऐसे मामलों में किसी को कोई मोहलत नहीं मिलेगी।
प्राधिकरण सचिव मोहन सिंह बर्निया के अनुसार, शहर के विभिन्न सेक्टरों में अवैध निर्माणों पर लगातार विजिलेंस की नजर है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना वैध नक्शे या स्वीकृत डिजाइन से हटकर निर्माण करेगा, तो उसके खिलाफ सीधी सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी।









