Uttarakhand : जंगल जलाने वालों पर शिकंजा कसेगा वन विभाग, जेल और जुर्माने के साथ होगी नुकसान की भरपाई
अब जंगल जलाने वालों से वन संपदा के पूरे नुकसान की वसूली की जाएगी। इसके लिए चाहे उन्हें अपनी पूरी संपत्ति ही क्यों ना बेचनी पड़ी।
पिछले कुछ दिनों से लगातार विभाग आग लगाने वालों पर सख्ती कर रहा है। करीब ढाई सौ लोगों के खिलाफ अब तक भारतीय वन अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
बावजूद आग लगाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अब वन विभाग ऐसे लोगों पर और सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। उनके खिलाफ वन विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
अन्य विभागों की भी सलाह लेने के निर्देश
अधिकारियों ने वनाग्नि प्रबंधन में पुलिस, राजस्व, सेना, अर्द्धसैनिक बलों सहित तमाम विभागों से भी सहयोग लेने के निर्देश दिए हैं। ताकि आग पर समय रहते काबू किया जा सके।
वन अधिनियम में सजा के अलावा नुकसान की वसूली के भी प्रावधान हैं। अगर कोई वन संपदा को नुकसान पहुंचाता है तो उससे उसकी वसूली भी की जा सकती है। घटनाएं रोकने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।
निशांत वर्मा, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन