NEET Re-Exam 2026 : शहर में कल 21 जून को होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा-2026 के लिए जिला प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। देहरादून के 16 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भा०ना०सु०सं०) की धारा-163 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०) कृष्ण कुमार मिश्रा ने 19 जून को इस संबंध में पत्र संख्या 1385 /ए०जे०ए०-4/2026-27 के तहत एकपक्षीय आदेश पारित किया।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या N/020/NEET (UG)/2026-NTA का सीधा संदर्भ इस कार्रवाई में है। यह पत्र 11 जून 2026 को जारी किया गया था। परीक्षा को सुगमता से संपन्न कराने और अवांछनीय तत्वों की हरकतों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
परीक्षार्थियों को छोड़कर केंद्रों के निकटतम किसी भी सार्वजनिक स्थान या चौराहे पर पांच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
हथियार, लाठी और आतिशबाजी पर बैन
कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, लाठी, हॉकी स्टिक या तलवार लेकर नहीं चलेगा। ऐसा कोई भी तेज धार वाला अस्त्र जिसका फल ढाई इंच से अधिक हो, प्रतिबंधित सूची में है। बम या किसी अन्य प्रकार की बारूद वाले अस्त्र लेकर चलने वालों पर सीधी विधिक कार्रवाई होगी। हिंसा के प्रयोग के लिए ईंट या पत्थर जमा करना अपराध की श्रेणी में आएगा।
सड़क, गली या चौराहे पर पटाखों और बारूद से बनी वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
ड्यूटी पर तैनात राजकीय सेवकों पर शस्त्र या लाठी लेकर चलने का यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रशासन ने पूरी तरह रोक लगा दी है। सरकारी इमारतों पर नारे लिखना या सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना सीधा जेल का रास्ता खोलेगा। भ्रामक साहित्य का प्रचार-प्रसार भी पूरी तरह से वर्जित है।
वाहनों के जुलूस और प्रदर्शन पर रोक
बसों, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों या दोपहिया और चौपहिया वाहनों के किसी भी प्रकार के जुलूस पर रोक है। बिना पूर्व अनुमति के कोई भी सार्वजनिक सभा या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जा सकेगा। राजकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने समयाभाव के दृष्टिगत द्वितीय पक्ष को सुने बिना ही यह आदेश जनहित में पारित किया है।
आदेश 21 जून 2026 को परीक्षा समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। भारतीय न्याय संहिता (भा०न्या०सं०) की धारा-223 के तहत आदेश का उल्लंघन दंडनीय होगा। थाना प्रभारियों के माध्यम से इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है।









