Income Tax Refund : ITR रिफंड स्टेटस चेक करें और जानें क्यों अटका है आपका पैसा, आसान तरीके

Income tax refund: अगर आपका इनकम टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। यहां कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं, जिनकी वजह से आपका पैसा फंस सकता है।

1. गलत जानकारी: अगर आपने अपना बैंक विवरण या पैन नंबर गलत भरा है, तो रिफंड अटक सकता है। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही तरीके से भरी गई हो।

2. आईटीआर सत्यापन: अगर आपने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, लेकिन उसे ई-सत्यापित नहीं किया है, तो रिफंड प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। समय पर आईटीआर को ई-सत्यापित करना महत्वपूर्ण है।

3. लंबित कर बकाया: अगर आपके पास पहले से कोई कर बकाया है, तो उसे रिफंड के साथ समायोजित किया जा सकता है।
4. मैनुअल प्रोसेसिंग में देरी: कई बार आईटीआर की मैनुअल प्रोसेसिंग की वजह से देरी हो सकती है। ऐसा तब होता है, जब आपके रिटर्न को कुछ खास जांच की जरूरत होती है।

5. सिस्टम में तकनीकी समस्या: कई बार तकनीकी कारणों से भी रिफंड में देरी हो जाती है।

अब क्या करें?

– ITR स्टेटस चेक करें: आप आयकर विभाग की वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/) पर जाकर अपने रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

– CPC से संपर्क करें: अगर आपके रिफंड में देरी हो रही है, तो आप CPC (केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र) से संपर्क कर सकते हैं।

– फॉर्म 26AS और AIS चेक करें: सुनिश्चित करें कि आपके खाते में आपका TDS और अन्य क्रेडिट सही तरीके से दिखाई दे रहा है।

कुछ और कदम जो आप उठा सकते हैं

1. ईमेल और SMS अपडेट

आयकर विभाग कभी-कभी ईमेल या SMS के ज़रिए रिफंड स्टेटस और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजता है। सुनिश्चित करें कि आपने अपने संपर्क विवरण सही तरीके से अपडेट किए हैं।

2. करदाता सेवा केंद्र

आप अपने नज़दीकी करदाता सेवा केंद्र (TSC) से भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ आपकी स्थिति की जाँच की जा सकती है और समस्याओं का समाधान प्रदान किया जा सकता है।

3. शिकायत और शिकायत निवारण

आप आयकर विभाग की शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सिस्टम आपकी समस्या की समीक्षा करेगा और आवश्यक कार्रवाई करेगा।

4. बैंक विवरण देखें

रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अपने बैंक विवरण, जैसे खाता संख्या और IFSC कोड की सत्यता की पुष्टि करें।

5. ई-सत्यापन स्थिति

यदि आपने अपना ITR ई-फाइलिंग के माध्यम से दाखिल किया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने इसे सही ढंग से ई-सत्यापित किया है। ई-सत्यापन के बिना, रिफंड संसाधित नहीं होता है।

6. पता बेमेल

आपके रिटर्न और बैंक पते के बीच बेमेल हो सकता है। अपना पता सही ढंग से अपडेट करें।

7. कर पेशेवरों पर भरोसा करें

यदि समस्या बनी रहती है और आप अपने दम पर समाधान खोजने में असमर्थ हैं, तो कर सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से मदद लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वे आपकी स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं और उचित सलाह दे सकते हैं।

8. कर रिटर्न स्थिति की जाँच करें

“आयकर रिटर्न स्थिति” की जाँच करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएँ। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका रिफंड कैसे संसाधित किया जा रहा है।

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