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MDDA Demolition Drive : MDDA का सबसे बड़ा प्रहार! डोईवाला में 30 बीघा अवैध प्लॉटिंग पर गरजा बुलडोजर

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देहरादून, 15 जुलाई 2026 (दून हॉराइज़न)।

MDDA Demolition Drive : मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने बुधवार को डोईवाला, कारगी ग्रांट, यूनिवर्सिटी रोड और मसूरी में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की है। डोईवाला में 30 बीघा क्षेत्र में विकसित हो रही अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। प्रवर्तन टीम ने बिना नक्शे के बन रहे कई व्यावसायिक और आवासीय निर्माण सील किए हैं।

डोईवाला के खत्ता रोड स्थित रेलवे फाटक के पास परमजीत कौर, शूरवीर सिंह पंवार, विनोद रावत, शाहरुख वसीम और नरेन्द्र बसेरा प्लॉटिंग कर रहे थे। प्राधिकरण की टीम ने यहां 30 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़कें और बाउंड्रीवॉल तोड़ दी। यह पूरा काम एमडीडीए से कोई भी स्वीकृति लिए बिना हो रहा था।

कारगी ग्रांट क्षेत्र में विजिलेंस ऑफिस रोड पर फरमान अवैध दुकानों का निर्माण कर रहा था। टीम ने मौके पर जाकर देखा कि निर्माण नियमों के खिलाफ हो रहा है। एमडीडीए ने पहले भी काम रोकने के लिए नोटिस दिए थे। काम बंद नहीं होने पर बुधवार को मौके पर जाकर सीलिंग की कार्रवाई की गई।

ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी रोड क्षेत्र में यामीन, अमीर खान और कुछ अन्य व्यक्ति व्यावसायिक निर्माण कर रहे थे। निरीक्षण में सामने आया कि निर्माण कार्य बिना स्वीकृत मानचित्र के चल रहा था। एमडीडीए की टीम ने निर्माण स्थल को तुरंत सील कर दिया। संबंधित पक्षों को आगे काम न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

टिहरी-चम्बा रोड स्थित टिपरी धार, मसूरी क्षेत्र में सुरेश कुमार, सरोजनी देवी और प्रीति कुमारी द्वारा भवन निर्माण किया जा रहा था। प्राधिकरण की टीम ने निर्माण गतिविधियां नियमानुसार स्वीकृत न पाए जाने पर पूरे भवन को सील कर दिया। एमडीडीए अधिकारियों ने साफ किया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण से पर्यावरण को खतरा है और ऐसे मामलों में किसी को रियायत नहीं मिलेगी।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और अनधिकृत निर्माण बर्दाश्त नहीं होंगे। सुरक्षित और टिकाऊ शहरी विकास प्राधिकरण की प्राथमिकता है। डोईवाला में की गई कार्रवाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक सख्त संदेश है।

आम जनता से अपील की गई है कि भूखंड खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले एमडीडीए से वैधानिक स्थिति जांच लें। बिना स्वीकृति वाली कॉलोनियों में निवेश करने से बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्रवर्तन टीम लगातार निरीक्षण कर रही है। जिन स्थानों पर बिना स्वीकृति प्लॉटिंग या निर्माण हो रहा है, वहां कार्रवाई हो रही है। एमडीडीए क्षेत्र में भवन निर्माण और भूमि विकास कार्य केवल निर्धारित नियमों के अनुरूप ही किए जाने चाहिए।

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