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परेड ग्राउंड की पानी की टंकी पर चढ़ने वाली ज्योति रौतेला पर मुकदमा, प्रशासन ने की कड़ी कार्रवाई

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देहरादून, 14 मई 2026 (दून हॉराइज़न)। परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर तीन दिनों तक चले हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद देहरादून पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और उनके सहयोगियों के खिलाफ डालनवाला कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने न केवल प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया, बल्कि आत्मदाह की धमकी देकर सरकारी कामकाज में गंभीर व्यवधान पैदा किया।

यह पूरा मामला नर्सिंग बेरोजगार संगठन की मांगों से जुड़ा है। 11 मई को ज्योति रौतेला अपने समर्थकों के साथ परेड ग्राउंड स्थित पेयजल विभाग की पानी की टंकी पर चढ़ गई थीं। पुलिस के मुताबिक, समझाने के बावजूद वे नीचे नहीं उतरे और लगातार दबाव बनाते रहे। इस दौरान टंकी के नीचे समर्थकों द्वारा धरना-प्रदर्शन और नारेबाजी जारी रही, जिसके चलते इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था।

पेट्रोल डालकर आत्मदाह की दी थी धमकी

मामले में पुलिस ने बताया कि 12 मई को स्थिति तब और गंभीर हो गई जब ज्योति रौतेला ने जबरन मांगें मनवाने के लिए खुद पर पेट्रोल डाल लिया और माचिस निकालकर आत्मदाह की धमकी दी। प्रशासन द्वारा बार-बार विनती किए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। इसी दौरान नर्सिंग एकता मंच के अन्य सदस्यों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी।

प्रशासन के आश्वासन के बाद उतरीं नीचे

लगातार बढ़ते दबाव और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की मांगों का प्रस्ताव शासन को भेजा। 13 मई को शासन द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने और प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद ज्योति रौतेला अपने चार साथियों के साथ पानी की टंकी से नीचे उतरीं। हालांकि, पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा को गंभीर माना है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

कोतवाली डालनवाला में ज्योति रौतेला और अन्य के विरुद्ध मु0अ0सं0- 74/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 126(2), 221, 223, 226, 292, 329(3) और 23 पेट्रोलियम अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग करना और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना कानून का उल्लंघन है, जिस पर यह कानूनी कदम उठाया गया है।

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