Income Tax बचाने के 5 शानदार टिप्स, जो बदल देंगे आपकी टैक्स प्लानिंग!

Income Tax : इनकम टैक्स हर कोई बचाना चाहता है, लेकिन अक्सर सही तरीका न पता होने के कारण कुछ लोग कम टैक्स बचा पाते हैं। इससे उनकी टैक्स देनदारी काफी ज्यादा हो जाती है और उनकी मेहनत की कमाई टैक्स में चली जाती है.

वैसे तो ज्यादातर लोग कई टैक्स सेविंग टूल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है और वह प्लेग्रुप, प्री-नर्सरी या नर्सरी में है, तब भी आप उसकी फीस पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

हालाँकि यह कर लाभ 2015 में ही लागू कर दिया गया था, लेकिन यह उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना कि स्कूल ट्यूशन शुल्क कटौती बन गया। यह छूट आपको धारा 80सी के तहत मिल सकती है और अधिकतम दो बच्चों को यह लाभ मिल सकता है।

यदि आपके माता-पिता कम टैक्स ब्रैकेट में हैं या उन पर अभी तक टैक्स नहीं लगता है, तो आप घरेलू खर्चों के लिए उनसे ऋण ले सकते हैं और उस पर ब्याज का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, टैक्स छूट पाने के लिए ब्याज भुगतान का सत्यापित प्रमाणपत्र लेना न भूलें।

अगर आप यह सबूत नहीं दे पाते हैं तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी. यह टैक्स छूट आपको इनकम टैक्स की धारा 24B के तहत मिल सकती है. इसके तहत अधिकतम 2 लाख रुपये की छूट मिल सकती है।

यदि आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए का दावा करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने माता-पिता को किराया देकर एचआरए का दावा कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये गलत है तो ऐसा नहीं है.

आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) के तहत, आप अपने माता-पिता को किरायेदार के रूप में दिखाकर एचआरए पर कर कटौती प्राप्त कर सकते हैं। इसके तहत आप यह दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को किराया देते हैं।

हालाँकि, यदि आप कोई अन्य आवास लाभ ले रहे हैं तो आप एचआरए का दावा नहीं कर पाएंगे। आप अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। अगर आप अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेते हैं तो आपको प्रीमियम राशि पर टैक्स छूट मिलती है।

65 साल से कम उम्र के माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये तक के प्रीमियम पर आपको टैक्स छूट मिलेगी। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज्यादा है तो आपको 50 हजार रुपये तक टैक्स छूट का लाभ मिलेगा.

आप अपने माता-पिता के मेडिकल खर्च पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं. हालाँकि, इसके लिए जरूरी है कि आपके माता-पिता की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

इस उम्र में उन्हें कई बार मेडिकल खर्च भी उठाना पड़ता है, जिस पर आप सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। इसके तहत आप अधिकतम 50 हजार रुपये पर टैक्स छूट पा सकते हैं.

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