RBI ने बैंकों में जमा सीमा को लेकर किया बड़ा ऐलान, जानिए आप पर क्या होगा असर?

RBI Policy : भारतीय रिजर्व बैंक की नीति (RBI Policy) की घोषणा हो गई है। इस नीति में रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। RBI गवर्नर ने महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी कई अहम बातें कहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात बैंक बल्क डिपॉजिट को लेकर रही।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में बल्क डिपॉजिट लिमिट की समीक्षा की जाएगी। सिंगल रुपए टर्म डिपॉजिट की परिभाषा को भी नए तरीके से संशोधित किया जाएगा।

केंद्रीय बैंक बैंकों में बल्क डिपॉजिट लिमिट की समीक्षा करेगा। केंद्रीय बैंक 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक के सिंगल रुपए टर्म डिपॉजिट की परिभाषा को नए तरीके से संशोधित करेगा। यह सभी छोटे वित्त बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होगा।

सरल शब्दों में कहें तो टर्म डिपॉजिट के मामले में RBI 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक के डिपॉजिट की समीक्षा करेगा। FEMA के तहत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात के दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

जनवरी में बढ़ाई गई थी सीमा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2024 को कहा कि उसने टियर 3 और 4 शहरों में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक करने का फैसला किया है।

समीक्षा के बाद, टियर 3 और 4 में अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक करने का निर्णय लिया गया।

RBI ने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों (टियर 3 और 4 शहरों को छोड़कर) के लिए थोक जमा सीमा 15 लाख रुपये और उससे अधिक होगी।

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