पीएफ खाते से पैसा निकालने के नियम बदले! जानिए कब देना होगा टैक्स

EPFO NEWS UPDATE : संगठित क्षेत्र में काम कर रहे अधिकतर कर्मचारियों का पीएफ कटता है, क्योंकि कंपनी उनकी सेविंग करना चाहती हैं। अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक लोग काम कर रहे हैं तो उसे पीएफ काटने की परमिशन मिल जाती है।

सरकार की तरफ से भी सालाना पीएफ कर्मचारियों के लिए ब्याज का ऐलान किया जाता है, जिससे बंपर फायदा देखने को मिलता है। इस बीच अगर आपके घर परिवार में किसी शख्स का पीएफ कटता है तो फिर कुछ जरूरी बातों को जान लें, जिससे किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।

जॉब शुरू होते ही ईपीएफओ की ओर से एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देने का काम किया जाता है। आपका नियोक्ता यूएन के अनुसार, एक पीएफ अकाउंट ओपन कर देती हैं, जिसका लाभ बंपर स्तर पर मिलता रहता है।

क्या आपको पता है कि ईपीएफ अकाउंट से पीएफ निकालने पर टैक्स नहीं देना पड़ता है। आप इस बारीकि को ध्यान से जान लें, क्योंकि निकासी पर टैक्स देना भी पड़ सकता है।

किन परिस्थितियों में देना पड़ेगा टैक्स

अगर पीएफ कर्मचारी पांच साल तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन के बाद आप पैसे निकालते हैं तो ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं देना होगा। पांच वर्ष में आपने किसी कंपनी में वर्क किया तो एक से ज्यादा के साथ, इससे किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है।

कर्मचारी ने 5 वर्ष तक काम नहीं किया और अकाउंट में जमा रकम निकालते हैं तो टैक्स चुकाने की जरूरत होगी। कुछ स्थिति में पांच साल से पहले निकासी पर भी टैक्स में छूट प्रदान की जाती है।

इसमें खराब स्वास्थख्य, कर्मचारी का कोई कारोबार ठप और नौकरी छूटने जैसी वजह का होना जरूरी है। ऐसी परिस्थिति में आपको टैक्स में आराम से छूट मिल जाएगी।

कर्मचारी को कब भरना पड़ता टैक्स

किसी कर्मचारी को पांच वर्ष की जॉब से पहले पैसा निकालना हैं तो टैक्स देना होगा। यह टैक्स की रकम उस वर्ष देनी होगी, जिस साल आपने पीएफ खाते से रकम निकालने का काम किया है।

मान लीजिए किसी ने 2021-22 में पीएफ अकाउंट में जमा शुरू किया और अगले साल यानी 2024-25 में ईपीएफ में जमा पैसा निकालने की सोच रहे हैं तो उसे टैक्स साल 202-25 का देना होगा।

इस वर्ष आपने पीएफ में योगदान किया है तो उस साल आपकी कुल इनक पर लागू टैक्स के हिसाब से गणा होगी। वैसे भी पीएफ में जमा राशि के चार हिस्से होते हैं।

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