राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने नए स्नातक चिकित्सा संस्थानों की स्थापना और मौजूदा पाठ्यक्रम के लिए जारी किये दिशा-निर्देश

नई दिल्ली : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के ये नियम शैक्षणिक सत्र 2024-25 से स्थापित होने वाले नए मेडिकल कॉलेजों पर लागू होंगे। नए नियमों में कहा गया कि राज्य सरकार जब मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर आवश्यकता का प्रमाण पत्र जारी करे तो यह देखे कि 100 सीट का नया मेडिकल कॉलेज करीब 10 लाख की आबादी को कवर करे।

नए मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक साइंस समेत कुल 21 विभाग होने चाहिए।

मेडिकल कालेज, छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए हॉस्टल और शिक्षण अस्पताल या संस्थान या तो एक ही जगह होने चाहिए या अधिकतम दो परिसरों में हो सकते हैं। मेडिकल कालेज शुरू करने की अनुमति चाहने वाले प्रत्येक अस्पताल में मेडिकल कालेज, संबद्ध शिक्षण अस्पताल और छात्रों और प्रशिक्षुओं के लिए हॉस्टल होना चाहिए।

मेडिकल कालेज शुरू करने की अनुमति मांगने वाले हर हॉस्पिटल में मेडिकल कालेज से संबद्ध ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र /सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/शहरी स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए जिसका उपयोग इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा।

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