टैक्स बचाने का सरल गणित! समझिए EEE का खेल और बन जाइए टैक्स-मुक्त!

Income Tax Saving : अधिकतर लोग टैक्स बचाने के लिए आखिरी वक्त में पैसों का निवेश करते हैं। लेकिन वह इससे ज्यादा टैक्स नही बचा पाते हैं। लेकिन यदि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही टैक्स बचाने की प्लानिंग की जाएं तो आप लाखों रुपये की सेविंग कर सकते हैं।

फिर चाहें आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपये तक हो। इस लेख में हम आपको लाखों रुपये का टैक्स बचाने का तरीका बताने जा रहे हैं। बता दें सरकार के द्वारा नए टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट तय किया गया है।

जबकि 5 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट मिलती है। ऐसे में यदि आपकी इनकम इन दोनों ही टैक्स रिजीम से ज्यादा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ तरीकों को अपनाना होगा।

चलिए जानते हैं कि 10 लाख रुपये की इनकम पर कैसे एक भी रुपया टैक्स नहीं देना होगा।

10 लाख रुपये की इनकम में लगता है टैक्स

वहीं 10 लाख सालाना इनकम पर टैक्स बचाने के लिए आपको ओल्ड टैक्स सिस्टम का ऑप्शन चुनना होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत अलग-अलग टैक्स स्लैब हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा।

वहीं ढ़ाई से पांच लाख की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है। जबकि 5 से 10 लाख रुपये की सालाना इनकम पर 20 फीसदी टैक्स वसूला जाता है। वहीं 10 लाख और उससे ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स स्लैब है।

नहीं लगेगा एक रुपये भी टैक्स

अगर आपकी सालना इनकम 10 लाख रुपये है तो आपको 30 फीसदी टैक्स देना होगा। बहराल यदि आप चाहें तो आपको एक रुपये भी टैक्स नहीं देना होगा। आप कुछ निवेश और कटौती का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी राशि बचा सकते हैं।

कैसे बचाएं 10 लाख इनकम पर टैक्स

वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। ऐसे में अब 9.50 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा। पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएससी जैसी स्कीम में निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं।

अब 8 लाख रुपये पर टैक्स देना होगा। एनएससी में सालाना 50 हजार रुपये तक का निवेश करते हैं तो सेक्शन 80सीसीडी के तहत आपको एक्स्ट्रा 50,000 रुपये टैक्स बेनिफिट मिलती है।

अब 50 हजार रुपये और कम दें तो 7.50 लाख रुपये का टैक्स लगेगा।वहीं होम लोन भी लिया है तो इसकी ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्सन 24बी के तहत 2 लाख रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं।

7.50 लाख रुपये में से 2 लाख और कम दें तो कुल टैक्स इनकम का दायरा 5.50 लाख रुपये हो जाएगा। आप इनकम टैक्स सेक्शन 80डी के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं।

इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50 हजार रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं 5.50 लाख में से 75 हजार माइनस कर दें तो 4.75 लाख पर कुल टैक्स देनदारी होगी, जो कि 5 लाख रुपये ओल्ड टैक्स रिजीमा दायरे के नीचे होगी।

इसका अर्थ है कि आपको 10 लाख की सालाना इनकम पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा।

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