भोपाल। राजधानी भोपाल (Bhopal) में स्कूल बस में बच्ची से रेप (Girl raped in school bus) के मामले में स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसपल (school chairman and principal) समेत चार लोगों के खिलाफ गुरुवार को एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली गई है।
एडिशनल डीसीपी श्रुतिकीर्ति सोमवंशी ने बताया कि महिला थाना पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन नजम जमाल, डायरेक्टर ऑपरेशन फैजल अली, प्रिंसिपल आशीष अग्रवाल और ट्रांसपोर्ट मैनेजर सैय्यद बिलाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।
चारों के खिलाफ धारा 188, पाक्सो एक्ट-21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। बस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के उल्लंघन पर 188 का केस दर्ज किया गया है। जबकि पाक्सो सेक्शन-21 अपराध को दबाने के आरोप में दर्ज किया गया है।
इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर को तलब किया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है तो हम बात भी नहीं करेंगे, सभी को बुलाइए। स्कूल प्रबंधन को बुलाएं और कड़ी कार्रवाई करें। यह कोई साधारण घटना नहीं है। कितना भी बड़ा स्कूल हो, जवाबदार है। कितनी जल्दी सजा हो सकती है देखिए।
बैठक के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है। दोपहर में एसआईटी की टीम पिछले गेट से स्कूल के भीतर दाखिल हुई। एक के बाद एक 3 गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे। एसआईटी ने स्कूल बस का जीपीएस डाटा जब्त कर लिया है।
पुलिस अब एनालिसिस करेगी कि आरोपित ड्राइवर ने चलती गाड़ी में वारदात को अंजाम दिया या फिर गाड़ी खाड़ी करके। वैसे, पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने चलती गाड़ी में हरकत करना बताया था। इसके साथ ही ड्राइवर व महिला केयर टेकर की भर्ती प्रोसिजर के दस्तावेज भी लिए हैं।
घटना के बाद स्कूल बसों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए गए हैं। स्कूल की सभी बसों में एक महिला टीचर को तैनात किया गया है। यह टीचर बस के सबसे आगे वाली सीट पर बैठी नजर आईं। इसके साथ ही कई पेरेंट्स खुद ही बच्चों को लाते-ले जाते नजर आए।
पुलिस भी प्रशासन के साथ मिलकर बसों की चेकिंग कर रही है। गुरुवार को सुबह ही बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर काफी देर तक गेट के बाहर हंगामा किया। उन्होंने दोषी पर सख्त कार्रवाई के साथ स्कूल प्रबंधन के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की मांग की।